तीन माह में आरटीआई पोर्टल बनाये सभी हाईकोर्ट :-सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सभी हाई कोर्ट को निर्देश दिया कि यह 3 माह के भीतर आरटीआई वेबसाइट बनाएं।
शीर्ष कोर्ट ने कहा कि ऑनलाइन सुविधा से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के उद्देश्यों को पूरा करने में उल्लेखनीय मदद मिलेगी । प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पी एस नरसिम्हा ,और जस्टिस जीबी पारडीवाला की पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत ने भी लोगों को सूचनाएं प्राप्त करने में मदद करने के लिए आरटीआई आवेदन दाखिल करने का एक पोर्टल स्थापित किया था । पीठ को बताया गया कि दिल्ली ,मध्य प्रदेश, और उड़ीसा हाई कोर्ट ने पहले ही इसके लिए पोर्टल बना लिया है।
शीर्ष अदालत उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें सभी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को हाईकोर्ट और जिला न्यायपालिका के लिए आरटीआई पोर्टल बनाने और उन्हें संचालित करने के निर्देश देने की मांग की गई थी ।