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Monday, April 29, 2024

जिला उपभोक्ता न्यायालय भदोही द्वारा तहसीलदार ज्ञानपुर व लेखपाल को नकल की फीस देने के बाद भी नकल की कॉपी न देने ,सेवा में कमी मानते हुए आवेदक को बारह हजार रूपये आयोग में मामला दर्ज होने की दिनांक से क्षतिपूर्ती देने के दिनांक तक अतिरिक्त ब्याज सहित क्षतिपूर्ति दिया जाने का आदेश दिया*

*जिला उपभोक्ता न्यायालय भदोही द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 76 के तहत आवेदक को लोक- दस्तावेज उपलब्ध कराना अनिवार्य*

*जिला उपभोक्ता न्यायालय भदोही द्वारा तहसीलदार ज्ञानपुर व लेखपाल को सेवा में कमी मानते हुए आवेदक को बारह हजार रूपये आयोग में मामला दर्ज होने की दिनांक से क्षतिपूर्ती देने के दिनांक तक अतिरिक्त ब्याज सहित क्षतिपूर्ति दिया जाने का आदेश दिया*

*आवेदक द्वारा नकल प्राप्त करने के लिए फीस सहित तहसीलदार कार्यालय में आवेदन दिया था परंतु से प्रश्नगत लोक दस्तावेज की नकल जारी नहीं की गई, ऐसा व्यक्ति उपभोक्ता की श्रेणी में आता है*

*माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण ”नामित शर्मा विरूद्ध यूनियन ऑफ इंडिया दिनांक 13/09/2012 मे पारित माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा आपने आदेश/निर्देश के पैरा 24 मे कहा ( उदाहरण के लिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 74 से 78 किसी व्यक्ति को सार्वजनिक दस्तावेजों की सामग्री के बारे में जानने का अधिकार देती है और लोक अधिकारी को ऐसे सार्वजनिक दस्तावेजों की प्रतियां किसी भी व्यक्ति को प्रदान करने की आवश्यकता होती है, जिसे उन्हे निरीक्षण करने का अधिकार है।*

*आशुतोष श्रीवास्तव*
*बेनक़ाब 24×7*
*भदोही*

जिला उपभोक्ता न्यायालय विवाद प्रतितोष भदोही द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 76 के तहत आवेदक कमलेश कुमार गुप्ता सेवा प्रदाता होने के बावजूद भी परिवादी को उचित सेवा प्रदान ना करने के कारण परिवादी को मानसिक क्षति मानते हुए तहसीलदार ज्ञानपुर ,लेखपाल को ₹12000 रुपये एक माह के अन्दर दे यदि नही देते है तो मामला दर्ज होने की तिथि से 6% व्याज देना होगा

जिला उपभोक्ता न्यायालय भदोही द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 76 के तहत आवेदक को लोक-दस्तावेजात उपलब्ध ना कराने पर उपभोक्ता न्यायालय ने तहसीलदार ज्ञानपुर व लेखपाल की सेवा में कमी का दोषी मानते हुए उक्त प्रतिवादीगणों द्वारा आवेदक को 12000/- रु एवं आयोग में मामला दर्ज होने के दिनांक से क्षतिपूर्ति देने के दिनांक तक अतिरिक्त ब्याज सहित क्षति प्रतिपूर्ति दिया जाने का आदेश जारी किया l जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि सेवा शुल्क देने पर उपभोक्ता की श्रेणि में आता है

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण ”नामित शर्मा विरूद्ध यूनियन ऑफ इंडिया दिनांक 13/09/2012 मे पारित माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा आपने आदेश/निर्देश के पैरा 24 मे कहा ( उदाहरण के लिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 74 से 78 किसी व्यक्ति को सार्वजनिक दस्तावेजों की सामग्री के बारे में जानने का अधिकार देती है और लोक अधिकारी को ऐसे सार्वजनिक दस्तावेजों की प्रतियां किसी भी व्यक्ति को प्रदान करने की आवश्यकता होती है, जिसे उन्हे निरीक्षण करने का अधिकार है।

मा० उच्च न्यायालय माननीय उच्च न्यायालय बॉम्बे महाराष्ट्र अपने एक महत्वपूर्ण न्याय दृष्टान्त “सुभाष बंद बनाम सिविल कोर्ट अधीक्षक (2008) सी०पी०जे० 1427 एन०सी० में यह भी सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि जन अधिकारी साक्ष्य अधि0 की धारा 76 के तहत लोक दस्तावेजों की नकल जारी करने के लिये बाध्य हैं।

मा० “राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग नई दिल्ली” ने पुनरीक्षण याचिका संख्या 2135 ऑफ 2000 ”प्रभाकर ब्यानकोबा बनाम सिविल कोर्ट अधीक्षक” को निपटाते हुये दिनांक 08.07.2002 को अपने आदेश के पैरा 11 में कहा कि कोई भी व्यक्ति जो कुछ पाने के लिये पैसे खर्च करता है तो, वह उपभोक्ता अधिनियम 1886 के तहत एक उपभोक्ता है संबंधित कर्मचारियों द्वारा प्रतिलिपि शुल्क/शुल्क को ध्यान में रखते हुए प्रतिलिपि तैयार करना और सुपुर्द करना अधिनियम के अर्थ के भीतर एक सेवा होगी।

मा० उड़ीसा राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा चिन्तामणि मिश्र बनाम तहसीलदार खण्डपाड़ा सी०पी०जे० 337 उड़ीसा एस०सी०डी०आर०सी० में भी यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है कि तहसीलदार कार्यालय में फीस जमा करके सत्यापित प्रति प्राप्त किया जाना निश्चित रूप से सेवा की श्रेणी में आता है।

इसी प्रकार जिला उपभोक्ता न्यायालय भदोही द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 76 के तहत आवेदन पर नियमानुसार कार्यवाही ना कर सेवा मे कमी का दोषी पाते हुए ” कमलेश गुप्ता बनाम तहसीलदार ज्ञानपुर व लेखपाल डिसीजन दिनांक 09.09.2022 को आवेदक कमलेश गुप्ता को क्षतिपूर्ति देने के विपक्षीगण तहसीलदार व लेखपाल को आदेशित किया है

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