जिलाधिकारी जौनपुर को व्यक्तिगत हलफनामा देने के निर्देश
30 मई को सुनवाई पर न्यायमुर्ति प्रिंतिकर दिवाकर,व आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने जिलाधिकारी से 31 मई को व्यक्तिगत हलफनामा दे नही तो जिलाधिकारी को तलब करेगी
न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र,तथा न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने 18 मई जिलाधिकारी जौनपुर को निर्देश दिया था यदि याची का आरोप सही है तो जांच करवाई करे व हलफनामा दे
*शाहगंज विकास खण्ड के सैफपुर (जपटा पुर) निवासी राजेश कुमार के जनहित याचिका का मामला*
*याची के अधिवक्ता आर एन यादव,अभिषेक यादव ने बताया बोगस इंटरप्राइजेज फर्म को विकास कार्य का पाँच करोड़ का ठेका*
आरोप है 1 करोड़ 10 लाख रुपये ब्लॉक प्रमुख शाहगंज मंजू सिंह के पति अजय सिंह के खाते में जमा*
विधि संवाददाता इलाहाबाद इलाहाबाद हाई ने जौनपुर के शाहगंज में विकास कार्य की बड़ी धनराशि ब्लॉक प्रमुख के पति के बैंक के खाते में स्थान्तरित करने की जाँच और कि गईं कार्रवाई के बारे में हलफनामा दाखिल करने सम्बन्धी आदेस पालन करने का निर्देश जिलाधिकारी जौनपुर को दिया है । कहा यदि 31 मई को व्यक्तिगत हलफनामा नही दिया तो कोर्ट उन्हें तलब करेगी व इसी मामले की अगली सुनवाई भी होगी।यह आदेश न्यायमुर्ति प्रिंतिकर दिवाकर,तथा आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने सैफपुर निवासी राजेश कुमार की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुआ दिया है ।
इससे पहले कोर्ट ने 18 मई को जिलाधिकारी जौनपुर को निर्देष दिया था की यदि याची के आरोप सही है मिले तो कानूनी कारवाई करे और हलफनामा दाखिल 30 मई तक करें व जानकारी दी जाय ,मगर इसका पालन नही किया गया । याची के अधिवक्ता आर एन यादव,अभिषेक यादव ने बताया की बोगस इंटरप्राइजेज फर्म को विकास कार्य का पाँच करोड़ का ठेका दिया गया है इसमें एक करोड़ 10 लाख रुपये ब्लॉक प्रमुख मंजू सिंह के पति अजय सिंह के खाते में जमा किये गये है । कोर्ट ने 30 मई की सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी जौनपुर को 31 मई को व्यक्तिगत हलफनामा देने का निर्देश दिया व नही दिया तो कोर्ट उन्हें तलब करेगी व इसी मामले की अगली सुनवाई भी होगी।