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Monday, April 29, 2024

विकास कार्य का पैसा ब्लॉक प्रमुख शाहगंज के पति के खाते में स्थान्तरित करने की शिकायत पर हाइकोर्ट ने जिलाधिकारी जौनपुर को दिए जाँच के निर्देश*

*विकास कार्य का पैसा ब्लॉक प्रमुख शाहगंज के पति के खाते में स्थान्तरित करने की शिकायत पर हाइकोर्ट ने जिलाधिकारी को दिए जाँच के निर्देश*

*शाहगंज विकास खण्ड के सैफपुर (जपटा पुर) निवासी राजेश कुमार के जनहित याचिका का मामला*

*याची के अधिवक्ता आर एन यादव,अभिषेक यादव ने बताया बोगस इंटरप्राइजेज फर्म को विकास कार्य का पाँच करोड़ का ठेका*

*न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र,तथा न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने जिलाधिकारी जौनपुर से जाँच व व्यक्तिगत जिलाधिकारी का हलफनामा मांगा*

*आरोप है 1 करोड़ 10 लाख रुपये ब्लॉक प्रमुख मंजू सिंह के पति अजय सिंह के खाते में जमा*

विधि संवाददाता इलाहाबाद
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जौनपुर के शाहगंज ब्लॉक में विकास कार्य की बड़ी धनराशि ब्लॉक प्रमुख के पति के बैंक खाते में स्थान्तरित करने की जांच कर कारवाई किये जाने के लिए दाखिल जनहित याचिका पर जिलाधिकारी से जानकारी मांगी है । कोर्ट ने जिलाधिकारी जौनपुर को निर्देश दिया है की यदि याची के आरोप सही मिले तो कानूनी कारवाई की जाय । कोर्ट ने जिलाधिकारी से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है ।मामले की अगली सुनवाई 30 मई को होगी ।

यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र, तथा  न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की खंडपीठ ने सैफपुर निवासी राजेश कुमार की जनहित याचिका सुनवाई करते हुए दिया है ।याची के अधिवक्ता आर एन यादव,अभिषेक यादव ने बताया की बोगस इंटरप्राइजेज फर्म को विकास कार्य का पाँच करोड़ का ठेका दिया गया है इसमें एक करोड़ 10 लाख रुपये ब्लॉक प्रमुख मंजू सिंह के पति अजय सिंह के खाते में जमा किये गये है ।शिकायत पर कोई कारवाई नही हुई तो हाइकोर्ट में दायर याचिका की गई है

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