जिलाधिकारी जौनपुर को जमानती वारंट
17अप्रैल को पेश होने का निर्देश
विधि संवाददाता प्रयागराज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुज कुमार झा जिलाधिकारी जौनपुर को जमानती वारंट जारी कर 17अप्रैल को तलब किया है। कोर्ट ने एस पी जौनपुर को जिलाधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने जिलाधिकारी से कारण बताने को कहा है कि क्यों नहीं आदेश की अवहेलना करने के लिए उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही की जाय।
जिलाधिकारी को आदेश का पालन कर हलफनामा दाखिल करने अथवा हाजिर होने का निर्देश दिया गया था।जिसका पालन नहीं किया गया जिसपर जमानती वारंट जारी कर हाजिर होने का निर्देश दिया गया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने दिनेश कुमार व अन्य की अवमानना याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता आर एन यादव व अभिषेक यादव ने बहस की।
इनका कहना है कि याची उ प्र रोजगार गारंटी योजना के तहत कंप्यूटर आपरेटर के रुप में 10हजार प्रतिमाह मानदेय पर कार्यरत थे। हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी को इनका मानदेय बढ़ाने पर निर्णय लेने का आदेश दिया था।जिसका पालन नहीं किया गया।