उप जिलाधिकारी शाहगंज फिर हाईकोर्ट के घेरे में, पुनः रिपोर्ट तलब करते हुए 14 मार्च को फिर से नये सिरे से केस कोर्ट ने सुनवाई हेतू लगाया
उपजिलाधिकारी शाहगंज ने न्यायमूर्ति जेजे मुनीर के आदेश का पालन करते हुए हाई कोर्ट में व्यतिगत हलफनामा लगाया
उप जिलाधिकारी शाहगंज ने माना अधिकांश जमीनों पर कब्जा है जिस पर धारा 67 के तहत कार्रवाई करते हुए 8 मार्च को सुनवाई हेत लगाया है
सबरहद निवासी आशुतोष श्रीवास्तव ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका में ग्राम सबरहद में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे की शिकायत की है
इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायमुर्ति जे जे मुनीर ने शाहगंज जौनपुर के एसडीएम शाहगंज, को रिपोर्ट के साथ एक हफ्ते में व्यक्तिगत हलफनामा लगाने के आदेश का पालन करते हुए उप जिलाधिकारी शाहगंज ने व्यक्तिगत शपथ पत्र दाखिल किया, जिसमें उन्होंने अंतरिम रूप से कहा कि याचिकाकर्ता आशुतोष श्रीवास्तव द्वारा आरोपित अधिकांश प्लाट नंबरों पर अतिक्रमण किया गया है जैसा कि इस अदालत ने विस्तृत है आदेश दिनांक 22 फरवरी 2023 अतिक्रमण के अधीन है उन्होंने आगे संकेत दिया है कि उनमें से प्रत्येक मामले में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है और सभी मामलों में अगली तिथि 8 मार्च 2023 निर्धारित की गई है । इस इस पर हाईकोर्ट के विद्वान न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने मामले को 14 मार्च को फिर से नए सिरे से रखा जाए व तब तक अनुविभागीय अधिकारी तहसील शाहगंज परगना अंगुली जिला जौनपुर इस मामले में निरंतर निबंधक अनुपालन के माध्यम से आगे की रिपोर्ट दाखिल करेंगे।
और इस आदेश की सूचना उप जिलाधिकारी , तहसील शाहगंज परगना अंगुली जिला जौनपुर को कलेक्टर जौनपुर के माध्यम से रजिस्टर अनुपालन द्वारा 24 घंटे के अंदर प्रेषित की जाती है