सहायक विकास अधिकारी पंचायत शाहगंज लक्ष्मी चंद्र समेत तीन पर जालसाजी का केस दर्ज
कोतवाली थाना शाहगंज में 419,420,467,468,471,120बी के तहत मुकदमा हुआ दर्ज
उच्च न्यायालय के आदेश पर माह जनवरी 2022 पर एसडीएम ने पूरा नाम दर्ज करने का आदेश दिया
परिवार रजिस्टर से नाम काटने पर महिला ने 156/ 3 के तहत न्यायालय में प्रार्थना पत्र दी थी
जौनपुर
आशुतोष श्रीवास्तव
बेनकाब 24×7
शाहगंज जौनपुर कोतवाली क्षेत्र के अरगूपुर कला गांव निवासी महिला ने परिवार रजिस्टर से नाम काटने पर सहायक विकास अधिकारी पंचायत विकास खंड शाहगंज (सोधी) वा गांव के 2 लोगों पर मिलीभगत कर साजिश और जालसाजी का मुकदमा दर्ज कराया । पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है । उक्त गांव निवासी रामावती पत्नी राम सकल ने धारा 156 (3) के तहत न्यायालय को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि गांव में उसका मकान 41/ 75 की स्वामी है । गांव के ही राम पलट पुत्र देवी प्रसाद की शिकायत पर अप्रैल 2018 में उसका नाम निरस्त कर दिया गया था जिसके लिए महिला ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर न्याय की गुहार लगाई उच्च न्यायालय के आदेश पर माह जनवरी 2022 एसडीएम ने पूरा नाम दर्ज करने का आदेश दिया जून महीने में महिला ने परिवार रजिस्टर की नकल निकाली तो उक्त संपत्ति में उसका नाम कटा मिला । जिसकी जांच करने पर पता चला कि सहायक विकास अधिकारी के आदेश पर नाम काटा गया है। जो गांव के राम पलट व रामलाल की गवाही पर आदेश पारित किया गया । न्यायालय में महिला ने सहायक विकास अधिकारी और गांव के दो विरोधियों पर साजिश रचने और जालसाजी करने का आरोप लगाया । पीड़िता के प्रार्थना पत्र पर न्यायालय ने सहायक विकास अधिकारी शाहगंज लक्ष्मीचंद, रामलाल पुत्र राम अकबाल ,राम पलट, पुत्र देवी प्रसाद निवासी अरगूपुर कला पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया । पुलिस ने आरोपियों पर जालसाजी और साजिश समेत संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर मामले की विवेचना में जुटी है ।