आखिर कोर्ट ने इस थानाध्यक्ष को कारावास सजा की चेतावनी क्यों दी
जज की कड़ी चेतावनी से मचा हड़कम्प
थानाध्यक्ष के खिलाफ अलग से दांडिक प्रकीर्ण वाद दर्ज करने का आदेश तथा कारावास से दंडित करने की नोटिस
जौनपुर। अपर सिविल जज जूनियर डिविजन तृतीय ने बदलापुर थाना क्षेत्र के एक मुकदमे में रिपोर्ट आख्या नहीं प्रस्तुत करने पर थानाध्यक्ष बदलापुर को सात दिन कारावास से दंडित करने की चेतावनी दी है।
विशाल यादव बनाम रामसुख यादव के मुकदमे में एनसीआर के बाबत कोर्ट द्वारा थानाध्यक्ष से कई तिथियों से प्रगति आख्या मांगी जा रही है। लेकिन न तो उन्होंने केस डायरी प्रस्तुत नहीं किया और न ही न्यायालय को प्रगति आख्या से अवगत कराया। कोर्ट ने आदेश में लिखा कि थानाध्यक्ष द्वारा जानबूझकर आदेश की अवहेलना की जा रही है।
जिससे वादी मुकदमा के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। थानाध्यक्ष के खिलाफ अलग से दांडिक प्रकीर्ण वाद दर्ज करने का आदेश हुआ तथा कारावास से दंडित करने की नोटिस जारी की गई। आदेश की एक कॉपी पुलिस अधीक्षक को भी भेजी गई।