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Monday, April 29, 2024

एक दरिंदे को मिली दस वर्ष की सज़ा*

एक दरिंदे को मिली दस वर्ष की सज़ा

बलात्कारी को मिली सजा और, दस हजार रुपये का अर्थदंड

जौनपुर
आशुतोष श्रीवास्तव
बेनकाब 24×7

जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट (अनन्य) काशी प्रसाद सिंह यादव ने रेप के एक आरोपी को दोषी करार देते हुए दस वर्ष का कारावास व दस हजार रुपये अर्थदण्ड लगाया है। इस मामले में कुल 10 लोगो ने गवाही किया है।
वादी मुकदमा द्वारा थाना गौराबादशाहपुर पर लिखित तहरीर 3 जून 2021 इस आशय की दी कि 1 जून 2021 को समय सायं 07:00बजे पीड़िता घर पर अकेली थी। उसके पड़ोस में बारात जा रही थी। बारात के लिए बुक की गयी बोलेरो गाड़ी के ड्राइवर आशीष यादव पुत्र जोखन यादव ग्राम-पतोरा, थाना-केराकत, जिला जौनपुर द्वारा पीड़िता को अकेली पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। वह जाति का चमार है। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना- गौराबादशाहपुर, जनपद जौनपुर पर अभियुक्त आशीष यादव के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या-97/2021, अंतर्गत धारा 376 भा०द०सं० व धारा-3(1) (बी).3 (2) (वी) एस.सी. / एस. टी. ऐक्ट पंजीकृत हुआ।

प्रस्तुत प्रकरण की विवेचना विवेचक द्वारा सम्पादित की गई। विवेचक द्वारा दौरान विवेचना घटनास्थल का निरीक्षण करके नक्शा नजरी तैयार किया गया।

कोर्ट में गवाहों के बयान व पुलिस द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने अभियुक्त आशीष यादव को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-376 में दस वर्ष के सश्रम कारावास व मु0-10,000 /- रूपये के जुर्माने से दण्डित किया है, अदा न करने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

अभियोजन पक्ष से मुकदमे की पैरवी वेदप्रकाश तिवारी व रमेश पाल ने किया।

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