प्रधान समेत सात के खिलाफ धोखाधड़ी से जमीन हड़पने का मुकदमा दर्ज
न्यायालय के आदेश पर कोतवाली पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी
ग्राम प्रधान द्वारा बेशकीमती जमीन को कूटरचित कर अपात्रो को दिया था पट्टा
शाहगंज
आशुतोष श्रीवास्तव
बेनक़ाब 24×7
मामला क्षेत्र के अरण्ड ग्राम सभा का प्रधान दवरा कूटरचित कर बेसकीमती ग्राम समाज की जमीन को दस्तावेजों के आधार पर अपात्र लोगों द्वारा अपने और अपने रिस्तेदारों के नाम कराए जाने के मामले में न्यायालय के आदेश पर धारा 156 (3 )के तहत पुलिस ने महिला प्रधान समेत सात नामजद और कई अज्ञात के विरुद्ध धोखाधड़ी वह जालसाजी का मुकदमा दर्ज करें शाहगंज पुलिस जांच में जुटी।अरण्ड गांव निवासी नैय्यर आलम पुत्र अब्दुल जब्बार ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि गांव के हसन रजा ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उपजिलाधिकारी मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रधान की मिलीभगत से हलफनामा देकर ग्राम समाज की बेशकीमती जमीनों को अपने अपने बेटे और आजमगढ़ जनपद के निवासी विद्यालय का नाम करा लिया है जबकि हसन रजा 30 बीघा जमीन के काश्तकार हैं गांव में दो आलीशान मकान के स्वामी और जमीन लेने के लिए पात्र नहीं ।
वादी ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि कीमती जमीनों पर नियत खराब हुई है जिसमें प्रधान की मिलीभगत से उप जिलाधिकारी मजिस्ट्रेट न्यायालय में धारा 67 ए के तहत वाद दाखिल कर खुद को भूमिहीन बताएं जिसमें ग्राम प्रधान द्वारा सहमति पत्र दाखिल करके जमीनों को नाजायज ढंग से हसन रजा उनके पुत्र और रिस्तेदारों के नाम दर्ज करा दिया है