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Monday, April 29, 2024

प्रधान समेत सात के खिलाफ धोखाधड़ी से जमीन हड़पने का मुकदमा दर्ज

प्रधान समेत सात के खिलाफ धोखाधड़ी से जमीन हड़पने का मुकदमा दर्ज

न्यायालय के आदेश पर कोतवाली पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी

ग्राम प्रधान द्वारा बेशकीमती जमीन को कूटरचित कर अपात्रो को दिया था पट्टा

शाहगंज
आशुतोष श्रीवास्तव
बेनक़ाब 24×7

मामला क्षेत्र के अरण्ड ग्राम सभा का प्रधान दवरा कूटरचित कर बेसकीमती ग्राम समाज की जमीन को दस्तावेजों के आधार पर अपात्र लोगों द्वारा अपने और अपने रिस्तेदारों के नाम कराए जाने के मामले में न्यायालय के आदेश पर धारा 156 (3 )के तहत पुलिस ने महिला प्रधान समेत सात नामजद और कई अज्ञात के विरुद्ध धोखाधड़ी वह जालसाजी का मुकदमा दर्ज करें शाहगंज पुलिस जांच में जुटी।अरण्ड गांव निवासी नैय्यर आलम पुत्र अब्दुल जब्बार ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि गांव के हसन रजा ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उपजिलाधिकारी मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रधान की मिलीभगत से हलफनामा देकर ग्राम समाज की बेशकीमती जमीनों को अपने अपने बेटे और आजमगढ़ जनपद के निवासी विद्यालय का नाम करा लिया है जबकि हसन रजा 30 बीघा जमीन के काश्तकार हैं गांव में दो आलीशान मकान के स्वामी और जमीन लेने के लिए पात्र नहीं ।

वादी ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि कीमती जमीनों पर नियत खराब हुई है जिसमें प्रधान की मिलीभगत से उप जिलाधिकारी मजिस्ट्रेट न्यायालय में धारा 67 ए के तहत वाद दाखिल कर खुद को भूमिहीन बताएं जिसमें ग्राम प्रधान द्वारा सहमति पत्र दाखिल करके जमीनों को नाजायज ढंग से हसन रजा उनके पुत्र और रिस्तेदारों के नाम दर्ज करा दिया है

156(3)के मुकदमा दर्ज करने का 3 नवम्बर 2022 को हुआ आदेश

1-हसन रजा पुत्र अब्दुल रहीम
2- मोहम्मद जैद पुत्र हसन रजा
3- धनरी देवी ग्राम प्रधान अरण्ड
4- अक्षय कुमार पुत्र जयराम
5- अबूसाद पुत्र साजिद अली
6- छगु राम पुत्र भीखू
7- मोहम्मद रेहान पुत्र इफ्तेखार
8- अज्ञात कुछ अन्य व्यक्ति
धारा
419,420,467,468,471,120B आईपीसी

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