*जहरीली शराब कांड में रमाकांत यादव की जमानत खारिज*
*13 आरोपीयो पर गैंगस्टर 6 पर रासुका के तहत हुई थी कार्रवाई*
आजमगढ़ कोर्ट ने जहरीली शराब कांड में सपा विधायक रमाकांत यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी । अहिरौला थाना क्षेत्र के माहुल कस्बे में 21 फरवरी 2022 को जहरीली शराब पीने से 13 से अधिक लोगों की मौत हो गई । इस मामले में पुलिस ने पूर्व सांसद ,विधायक रमाकांत के भांजे रंगेश यादव को आरोपी बनाया । जुलाई महीने के अंतिम सप्ताह में जांच के दौरान पुलिस ने 14वे आरोपी के तौर पर सपा विधायक रमाकांत यादव का नाम भी मुकदमे में जोड़ दिया ।
29 जुलाई को न्यायालय ने पुलिस के अनुरोध पर रमाकांत यादव को न्यायिक हिरासत में ले लिया इसके लिए फूलपुर थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर फूलपुर थाने में दर्ज मुकदमे में 2 अगस्त को कोर्ट ने सपा विधायक को न्यायिक हिरासत में ले लिया । इन दोनों ने मामले में सपा विधायक रमाकांत यादव सत्र न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया था ।
सुनवाई पूरी करने के बाद एमपी, एमएलए ,स्पेशल कोर्ट के जज ओम प्रकाश वर्मा ने आरोपी पूर्व सांसद एवं वर्तमान विधायक रमाकांत यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय दीपक मिश्रा ने पैरवी की ।
*13 आरोपियों पर गैंगस्टर और 6 पर रासुका के तहत हुई कार्रवाई*
आजमगढ़ जिले में हुई जहरीली कांड के मामले में 13 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई वह 6 आरोपियों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की गई इसके साथ ही छह आरोपियों को शराब माफिया भी घोषित किया गया है
*सपा विधायक के भांजे के ठेके से बिकी थी जहरीली शराब*
सपा के बाहुबली विधायक रमाकांत यादव के भाषण गिरीश यादव के माहुल स्थित ठेके से बीकी थी जहरीली शराब पीने से 13 से अधिक लोगों की मौत हुई थी 60 से अधिक लोग बीमार हो गए थे