*चाइल्डलाइन 1098 एवं एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने कस्बे में की छापेमारी*
*स्कूल परिसर से सौ गज के दायरे में तंबाकू विक्रेताओं का किया गया चालान*
प्रतापगढ़
दीपक सिंह
बेनकाब 24×7
रानीगंज के देलहुपुर कस्बे में मंगलवार को चाइल्डलाइन 1098 एवं एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट द्वारा कस्बे में शासन के निर्देशानुसार एक युद्ध नशे के विरुद्ध के अंतर्गत विद्यालयों से सौ गज की दूरी परिधि के भीतर स्थित तंबाकू विक्रेताओं का चालान किया गया।
क्षेत्र के श्री साई बालिका इंटर कॉलेज एवं श्री कृष्णा बालिका इंटर कॉलेज के आसपास स्थित कई गुटका तंबाकू की दुकानों का कोटपा एक्ट अधिनियम के तहत जहां चालान किया गया वही क कार्यवाही टीम द्वारा क्षेत्र के अलग-अलग स्थानों पर की छापेमारी कर संचालित कई गुटका दुकानों का चालान किया गया |
चाइल्ड लाइन 1098 के सिटी कोऑर्डिनेटर अर्पित श्रीवास्तव ने कहा कि कोटपा एक्ट 2003 की धारा 6 बी के तहत विद्यालय से कम से कम 100 गज की दूरी के अंदर सिगरेट बीड़ी या तंबाकू जैसे उत्पाद की कोई दुकान नहीं होनी चाहिए।
अगर विद्यालय से गज के दायरे में कोई भी दुकानदार तंबाकू युक्त उत्पाद की बिक्री करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी।
इस दौरान चाइल्ड लाइन 1098 से मेम्बर हकीम अंसारी तथा कांस्टेबल जितेंद्र सिसौदिया, तौफीक खान के मौजूद रहे ।