अतिक्रमण हटाने की एसडीएम शाहगंज से रिपोर्ट तलब
न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने आशुतोष श्रीवास्तव की जनहित याचिका में एसडीएम शाहगंज से व्यकिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश
मामला सबरहद गाँव की अस्पताल,खेलमैदान,तालाब, बाध का मामला
विधि संवाददाता प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाहगंज ,जौनपुर के एसडीएम शाहगंज को रिपोर्ट के साथ एक हप्ते में व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है और पूछा है कि सार्वजनिक उपयोग की सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए है ?सुनवाई अब एक मार्च को होगी ।
यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने आशुतोष श्रीवास्तव की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है ।याची की अधिवक्ता ने कहा कि शाहगंज के परगना अंगुली में सबरहद गॉव की अस्पताल,प्राइमरी स्कूल,खेलमैदान, बाँध,तालाब, बंजर,नाली सड़क आदि के नाम दर्ज जमीन पर अतिक्रमण किया गया है ।एसडीएम को बार बार शिकायत की गई अतिक्रमण हटाने का आदेश हुआ, किन्तु इस पर अमल नही किया इस पर सबरहद निवासी आरटीआई एक्टिविस्ट आशुतोष श्रीवास्तव ने जनहित याचिका हाइकोर्ट में दाखिल किया था