*डी एम जौनपुर से 15दिन में कृत कार्यवाही की जानकारी तलब*
*तालाब पाटकर प्लॉटिंग करने का आरोप ,मामला खेतासराय कस्बे का*
*सुनवाई 13फरवरी को*
विधि संवाददाता प्रयागराज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर के खेतासराय कस्बे की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की जांच कर कानूनी कार्रवाई करने के आदेश के पालन न करने पर जिलाधिकारी जौनपुर से जानकारी मांगी है।और याचिका की सुनवाई की अगली तारीख 13फरवरी नियत की है।
यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने जय सिंह मौर्य की अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।
याचिका में सरकारी जमीन पर बांकेलाल यादव,असहद अंसारी, फारूख आजम व उनकी पत्नी द्वारा अवैध कब्जा कर लेने का आरोप लगाया गया है।
शिकायत की सुनवाई न होने पर जय सिंह मौर्य ने जनहित याचिका दायर कर अवैध अतिक्रमण हटाने की मांग की । तालाब को पाटकर प्लाटिंग करने का आरोप लगाया ।
कोर्ट ने डी एम जौनपुर को जांच कराकर कानूनी कार्यवाही करने का आदेश दिया।कहा कि ध्वस्तीकरण कार्रवाई के बाद अतिक्रमण करने वाले लोगों से क्षतिपूर्ति की वसूली कार्रवाई भी की जाय।यह सारी प्रक्रिया तीन माह में पूरी कर ली जाय और 7जुलाई 22को जिलाधिकारी कृत कार्यवाही की रिपोर्ट पेश करें।इस आदेश की सूचना के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई।जिसपर जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा के खिलाफ यह अवमानना याचिका दायर की गई है।