अतिक्रमण पर डीएम को निर्णय लेने का निर्देश:- हाई कोर्ट
हाई कोर्ट ने जिलाधिकारी जौनपुर को 6 सप्ताह में निर्णय लेने का दिया निर्देश
चकरोड निर्माण के नाम पर दूसरे गांव की जमीन पर अतिक्रमण नहीं किया जाए :-हाई कोर्ट
आशुतोष श्रीवास्तव
बेनक़ाब 24×7
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी जौनपुर को इस सवाल पर छह सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है कि क्या फतेहगढ़ गांव की भूमि पर बनाए जा रहे ट्रक माल का हद निर्धारण किया गया है और वह चक मार्ग का हद निर्धारण किया गया है । वह चकमार्ग भिवरहा कला निवासी याची की भूमि का अतिक्रमण तो नहीं कर रहा है । यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र तथा न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने विष्णु चंद्र उर्फ किशनचंद की याचिका निस्तारित करते हुए दिया है । खंडपीठ ने जिलाधिकारी को राजस्व अधिकारी ,तहसीलदार शाहगंज से रिपोर्ट लेकर उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया है । कहा है कि चकरोड निर्माण के नाम पर दूसरे गांव की जमीन पर अतिक्रमण नहीं किया जाए ।याचिका पर अधिवक्ता आर्यन यादव व अभिषेक यादव ने बहस की । बताया कि याची भिवरहा कला का निवासी है प्लाट संख्या 366 रकबा 0.202 हेक्टेयर का भूमिधर स्वामी है पड़ोस के गांव फतेहगढ़ में याची की जमीन से सटे प्लाट संख्या 292 पर उस गांव के लोग चकमार्ग बनवा रहे हैं।